को/रोनावायरस से संक्रमित 64 साल के एक बुजुर्ग की मंगलवार काे मुंबई में माैत हाे गई। देश में काेराेना मरीज की माै/त का यह तीसरा मामला है। मंगलवार काे काेराेना के 17 नए केस सामने अाए। अब तक 154 म/रीज हाे चुके हैं। इनमें से 14 ठीक हाे चुके हैं। वहीं प्रदेश में को/रोना को म/हामारी घोषित कर दिया गया है। अब इलाज या जांच से मना करने पर अस्पताल सहित चिकित्सकों पर कार्रवाई होगी। को/रोना को लेकर सोशल मीडिया या अन्य किसी भी स्तर पर भ्रम फैलाने वाले व्यक्ति जेल भेजे जाएंगे।

सभी सरकारी और निजी अस्पताल में थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। सरकारी-निजी अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर बनेगा। संदिग्ध को आइसोलेशन वार्ड में बलपूर्वक भी रखा जा सकेगा। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने द बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड 19 रेगुलेशन 2020 की अधिसूचना जारी की। इसमें ये तमाम व्यवस्थाएं की गईं हैं। यह एक साल तक मान्य होगा। सरकार ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को आधार बनाया है। इसमें 6 माह कैद और एक हजार जुर्माना हो सकता है। राज्य समन्वय समिति की बैठक के बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि इस एक्ट के तहत सरकार किसी भी मॉल सहित निजी परिवहन को रोक सकती है। सरकार किसी भी व्यक्ति को रेल-बस यात्रा से भी प्रतिबंधित कर सकती है।

राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर बनेगा : पटना हाईकोर्ट ने को/रोना वायरस के बढ़ रहे प्रकोप से बचाव के ऐहतियात में निचली अदालतों की न्यायिक कार्य अवधि में परिवर्तन किया है। बुधवार (18 मार्च) से राज्य की सभी निचली अदालतों में सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही काम होगा। 9.30 बजे से 10 बजे तक भोजनावकाश रहेगा। फिलहाल यह व्यवस्था 27 जून तक के लिए है। पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक ने इस बारे में सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पत्र भेजा है। बहुत जरूरी होने पर ही किसी गवाह या साक्ष्य को अदालत में प्रस्तुत कराया जाए।