PATNA : कोरोना संकट के इस काल के बीच देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है. शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रलाय ने अनलॉक-4 के लिए दशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक, 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी.

1.कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा.
2.इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर अब कोई रोक नहीं होगी. किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
3.सभी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा. सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगी.
4.दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है. इस पर गृह मंत्रालय खुद निगरानी रखेगा.
5.7 सितंबर से गाइडलाइंस के साथ मेट्रो सेवाओं को दोबारा चालू करने की मंजूरी मिली है.
6.21 सितंबर से 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन क्लास के लिए स्कूल में बुलाने की इजाजत मिली है.21 सितंबर से कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे.
7.Phd और रिसर्च स्कॉलर लैबोरेटरी जा सकते हैं, इसमें भी शर्तें लागू होंगी.
इन पर जारी रहेगी पाबंदी
सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.
कोई भी राज्य, बिना केंद्र से चर्चा किए, कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं. कंटेनमेंट जोन के बाहर यदि राज्यों को लॉकडाउन लागू करना है तो इसके लिए केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होगी.
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