मध्य प्रदेश की चौहान सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने जा रही है. एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का कहना है कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे. यह गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा.
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एमपी से पहले यूपी सरकार भी कानून बनाने की बात कह चुकी है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र के मुताबिक आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी.
सहयोगी कोभी मिलेगी सजा
वहीं, लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी के जैसे ही सज़ा दी जाएगी. जबकि शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान कानून में रहेगा. हालांकि, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए सम्बंधित शख्स को एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा.
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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने बतया कि जोर जबर्दस्ती या बलपूर्वक की गयी शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जायेगा. बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लव जिहाद के खिलाफ बड़ा बयान दे चुके हैं और साफ कर दिया था कि मध्यप्रदेश में ऐसे मामले सामने आने पर उससे सख्ती से निपटा जाएगा.
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