पटना में एलकेजी एडमिशन की फीस एक लाख रुपये क्रॉस कर गयी है। जबकि अभी कुछ ही दिन पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर फीस नियंत्रण की कमेटी बनी थी। उसके बाद यह हाल है। सरकार को कोई मतलब नहीं है, अभिभावकों में भी कोई हलचल नहीं है। विपक्ष भी कान में तेल डालकर सोया हुआ है।
लाख प्रयास के बाद भी पटना में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा अपडेट के अनुसार लोयला मोंटेसरी में एडमिशन के नाम पर अभिभावकों से 1 लाख तक लिए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार पटना के लोयला मोंटसरी ने मंगलवार को एलकेजी में एडमिशन के लिए रिजल्ट जारी कर दिया। इस क्लास में कुल 180 बच्चों का एडमिशन होना है।

इसके लिए अगले 3 दिनों तक 4 मार्च से 6 मार्च तक प्रक्रिया चली। तीनों दिनों तक हर दिन 60-60 बच्चों का एडमिशन लिया गया। स्कूल की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार एडमिशन के समय बच्चों के अभिभावक को ₹101570 जमा कराने होंगे। इस में एडमिशन के लिए 81527 और गोल्डन जुबली मेमोरियल के लिए ₹20000 लिए जा रहे हैं। या फीस रिफंडेबल है।
क्या कहता है सरकारी नियम : सात प्रतिशत से अधिक शुल्क वृद्धि करने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के माता-पिता या अभिभावक घर बैठे र्इ-मेल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने बच्चों के परिजनों से शिकायत प्राप्त करने के लिए rdde.patna@gmail.com नाम से र्इ-मेल आर्इडी बनाया है। इस पर शिकायत करने वाले बच्चों के माता-पिता का नाम गुप्त रखा जाएगा। मंगलवार को बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) समिति की बैठक के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना प्रमंडल के सभी जिलों में आदेश लागू करने का निर्देश दिया है।

यानी, उक्त आदेश पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास व कैमूर में लागू होगा। प्रमंडलीय आयुक्त कहा कि सभी विद्यालय को अपनी वेबसाइट बनाने का निर्देश दिया गया था। जिन विद्यालयाें द्वारा अबतक वेबसाइट नहीं बनाया गया है, उनके प्राचार्य को 31 मार्च तक वेबसाइट बनाने का निर्देश दिया गया है। सभी विद्यालयाें के प्राचार्य को वेबसाइट बनाने के बाद सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी और क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को किसी विद्यालय द्वारा शिक्षण शुल्क में निर्धारित सीमा से अधिक वृद्धि होने पर अभिभावक, छात्र या अन्य व्यक्ति सीधे क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक से कर सकते हैं, इसकी आम सूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है।