रांचीः चारा घोटाला में जेल की सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव की उम्मीदों को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. लाालू प्रसाद ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी. कोर्ट में इस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे 27 नवंबर तक के लिए इसे टाल दिया है.

ऐसे में लालू यादव फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. उनकी जमानत याचिका पर अब छठ महापर्व के बाद सुनवाई होगी. दरअसल, दुमका ट्रेजरी मामले में जेल में बंद लालू यादव की याचिका पर शुकवार को सुनवाई हुई. सीबीआई की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए और वक्त की मांग की गई. जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसे 27 नवंबर तक के लिए जमानत याचिका पर सुनवाई को टाल दिया.
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आरजेडी सुप्रीमों लालू यादवचारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं. लालू प्रसाद यादव की जमानत पर 6 नवंबर को सुनवाई होनी थी. आरजेडी चीफ की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जेंट मेंशन किया गया था जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उनकी जमानत पर सुनवाई के लिए 6 नवंबर निर्धारित किया था. जिसे कोर्ट ने गले डेट तक टाल दिया है.
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बता दें कि लालू प्रसाद की तरफ से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई है. लालू प्रसाद के वकील ने उम्मीद जताई कि आधी सजा काटने के आधार पर लालू को जमानत की सुविधा मिल सकती है. अगर ऐसा होता है तो लालू प्रसाद जेल से रिहा हो जाएंगे. लालू प्रसाद यादव को इससे पहले चाईबासा के दो और देवघर वाले मामले में जमानत मिल चुकी है. उन्हेंं कुल 4 मामलों में सजा मिली है.
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