मुजफ्फरपुर बालिकागृह कांड: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शेल्टर होम की बच्चियों के साथ दु’ष्कर्म और कुछ की ह’त्या मामले में मुख्य आ’रोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ 19 अन्य आ’रोपियों को दो’षी करार दिया है। कोर्ट अब सभी आ’रोपियों की स’जा को लेकर 28 जनवरी को सुनवाई होगी। साकेत कोर्ट ने 1546 पेज के अपने फैसले में सभी को दो’षी बताया है।


आपको बता दें मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले का खुलासा 26 मई 2018 को टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सांइसेस की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ था। इसके बाद 31 मई 2018 को महिला थाने में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुआ था। फिर 1 जून 2018 को महिला थानेदार ने बच्चियों का बयान लिया था और 2 जून को ब्रजेश ठाकुर को हि’रासत में लिया गया था। जिसके बाद परत दर परत खुलती चली गयी। ब्रजेश ठाकुर के साथ बालिका गृह की 7 महिलाओं को गि’रफ्ता’र कर जे’ल भेजा गया था।
जिसके बाद 26 जुलाई 2018 को पूरा मामला CBI को सौंप दिया गया था। 18 दिसंबर 2018 को सीबीआई ने ब्रजेश समेत 21 आ’रोपियों पर चार्जशीट तैयार किया था। इसके बाद 7 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई दिल्ली के साकेत पॉक्सो कोर्ट में में ट्रांसफर किया गया था। बता दें कि साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले की तारीखों को किसी न किसी वजह से तीन बार टालना पड़ा थी। लेकिन आज कोर्ट ने बृजेश ठाकुर समेत सभी को 19 आ’रोपियों को दो’षी करार किया। सभी आ’रोपियों के नाम हैं…
1.ब्रजेश ठाकुर
2: शाईस्ता प्रवीण
3: राम शंकर
4: रवि रोशन
5: दिलीप वर्मा
6: विकास कुमार
7: इंदू कुमारी
8: मीनू देवी
9: मंजू देवी
10: चंदा देवी
11: नेहा कुमारी
12: हेमा मसीह
13: किरण कुमारी
14: विजय श्री तिवारी
15: गुड्डू पटेल
16: किशन राम
17: डॉ अश्विनी
18: रामानुज ठाकुर
19: रोजी रानी (धारा 211 के तहत पहले ही अदालत में पेश हो चुकी है, जमानत बांड दाखिल करने के बाद रिहा हो सकती है)
20: विक्की (बरी)